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योजनाओ से सम्बंधित जानकारी -

अ. - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना - कार्यक्रम का क्षेत्र - सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे वर्ष 1999-2000 से भारत सरकार के मार्गदर्शन मे क्रियांवित ।  ब.- मौसम आधारित ( पायलट) फसल बीमा योजना - रबी  2007-08 से क्रियांवत है । योजनांतर्गत कम वर्षा , अधिक वर्षा, सूखे के दिन, कम तापमान एंव अधिक तापमान के आधार पर दावों का भुगतान किया जाता है । स. - संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा ( पायलट ) - यह योजना रवी 2010-11 से पायलेट आधार पर अधिसूचित जिलो की अधिसूचित फसल हेतु क्रियांवत की जा रही है । योजनांतर्गत किसी भी कारण से बुवाई न होने पर बीमित राशी का 25% राशी कृषक को भुगतान किये जाने का प्रावधान है । बोई गयी फसल का नुकसान होने पर दावे का भुगतान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनानुसार किया जाता है । इन योजानाओ हेतु जिलो एंव फसल की अधिसूचना राज्य शासन द्वारा प्रत्येक मौसम हेतु अलग-अलग जारी की जाती है ।

 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि - 

दावा आकलन की इकाई - वर्ष खरीब 2006 से चुनी गई प्रमुख 4 फसले धान सिंचित , धान असिंचित , सोयाबीन एंव तुअर , खरीफ वर्ष 2007 से बाजरा , मक्का फसल भी शामिल की गई है । जिनकी दावा निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है । शेष फसलो जैसे कोदी , कुटकी , तिल , ज्वार 

 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें - 

कार्यक्रम का क्षेत्र - सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे वर्ष 1999-2000 से भारत सरकार के मार्गदर्शन मे क्रियांवित । बीमा हेतु पात्र कृषक - सभी अधिसूचित फसलो के लिए संस्थागत रिण लेने वाले कृषको को योजना मे शामिल होना अनिवार्य है । अरिणी कृषको के लिए यह योजना स्वैच्छि

 

 

 

 

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